नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत की कार्यवाही से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े जिरह के वीडियो को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ऐसे सभी वीडियो हटाने के निर्देश दिए हैं और यह भी पूछा है कि इन क्लिप्स को सबसे पहले किसने अपलोड किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन पर कोर्ट की नाराजगीसुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट कहा कि अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और उसे सार्वजनिक…
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