हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब एनसीटीई की अधिसूचना को नहीं कर सकते नजर अंदाज
प्रयागराज । इलाहाबाद उच्चन्यायालय ने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में गैर बीएड धारकों को झटका दिया है। अदालत ने सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) कंप्यूटर पदों की भर्ती में गैर बीएड डिग्रीधारकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने पर सरकार से दो हफ्ते में जवाब तलब किया है। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी।
मामले की अगली सुनवाई 16अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की कोर्ट ने जौनपुर निवासी प्रवीन मिश्रा व अन्य की ओर से 2024 में बने छठे संशोधन नियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2025 में विज्ञापित सहायक अध्यापक भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि इस पद पर नियुक्ति के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य है जबकि राज्य सरकार ने इसे केवल वांछनीय योग्यता बताकर भर्ती की राह आसान करने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
