हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब एनसीटीई की अधिसूचना को नहीं कर सकते नजर अंदाज प्रयागराज । इलाहाबाद उच्चन्यायालय ने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में गैर बीएड धारकों को झटका दिया है। अदालत ने सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) कंप्यूटर पदों की भर्ती में गैर बीएड डिग्रीधारकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने पर सरकार से दो हफ्ते में जवाब तलब किया है। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 16अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार…
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