आर्य समाज में संपन्न विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम कि तरह वैध

हाईकोर्ट ने पति की याचिका को किया खारिज प्रयागराज। इलाहावाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में माना कि आर्य समाज मंदिर में दो हिंदुओं (एक पुरुष और एक महिला) के बीच किए गए विवाह भी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत वैध हैं, यदि वे वैदिक या अन्य प्रासंगिक हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार किए गए हों । और विवाह स्थल, चाहे वह मंदिर, घर या खुली जगह हो, ऐसे उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक है।न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा कि आर्य समाज…

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