‘बुलडोजर न्याय’ झकझोरता है अंतरआत्मा को सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई की आलोचना की, पीड़ितों को 10-10 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की खिचाई करते हुए प्रयागराज में घरों को गिराने की कार्रवाई को “अमानवीय और अवैध” वताया। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि घरों को गिराने की कार्रवाई ‘अनुचित” तरीके से की गई। पीठ ने कहा कि “देश में कानून का शासन है” और नागरिकों के आवासीय ढांचों को इस तरह…

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