नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद राशन कार्ड रद्द किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति स्वतः सभी सरकारी लाभों से वंचित हो जाए। हालांकि, अदालत ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान…
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