नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। 26 सितंबर 2026 को जारी प्रेस नोट में आयोग ने मतदाताओं की सुविधा, दस्तावेजों के सत्यापन, सुनवाई की प्रक्रिया और मतदाता सूची में छूटे लोगों को शामिल करने को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग ने सबसे अहम फैसला उन मतदाताओं को लेकर किया है, जिन्हें SIR के दौरान unmapped या logical discrepancies के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं। अब ऐसे मतदाताओं को दस्तावेज जमा…
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