लखनऊ: उत्तर प्रदेश में छह दशक से अधिक समय से लागू दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम (शॉप एक्ट) को समाप्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसकी जगह अब व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (ओएसएच) कोड लागू किया जाएगा। इस बदलाव के बाद प्रदेश के लाखों दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, होटल और रेस्टोरेंट सहित अन्य संस्थानों के लिए पंजीकरण व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कराना होगा पंजीकरण नए ओएसएच कोड के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के…
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