रांची। झारखंड में खनन गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अहम फैसले में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने संरक्षित जंगलों के आसपास पत्थर खनन और क्रशर प्लांट लगाने की न्यूनतम दूरी को 250 मीटर से बढ़ाकर 500 मीटर कर दिया है। अब जंगलों से 500 मीटर के दायरे के बाहर ही खनन की अनुमति दी जाएगी। हाईकोर्ट ने पर्यावरण को दी प्राथमिकताचीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने गुरुवार को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण…
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