रामभुआल पर मृत व्यक्ति के नाम पर जारी शस्त्र लाइसेंस का इस्तेमाल करने का आरोप
गोरखपुर। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस हासिल कर दुरुपयोग करने के मामले में सुलतानपुर से सपा सांसद रामभुआल निषाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार की अदालत ने उनके विरुद्ध शुक्रवार का गैर जमानती वारंट जारी किया है। न्यायालय ने आदेश के साथ ही एसएसपी गोरखपुर को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि रामभुआल अगली पेशी में अदालत में उपस्थित हों।
मामले में 25 जनवरी, 2020 को गोरखपुर के बड़हलगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया: पुलिस की जांच में पता चला था कि डीबीबीएल (डबल बैरल बंदूक) गन जिसका उपयोग दवनाडीह गांव में रहने वाले रामभुआल निषाद कर रहे थे, वह 1996 में बेचू यादव के नाम जारी हुआ था। बड़हलगंज के मुंडेरा बाबू गांव में रहने वाले बेचू की मृत्यु के बावजूद उनके नाम का लाइसेंस कथित रूप से रामभुआल निषाद द्वारा उपयोग में लाया जा रहा था।
जिलाधिकारी कार्यालय के आयुध लिपिक सुनील कुमार गुप्ता की तहरीर पर 25 जनवरी, 2020 को बड़हलगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने इस प्रकरण की विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया। मामले की सुनवाई शुरू होने के बावजूद सांसद रामभुआल न्यायालय में पेश नहीं हो रहे।
अदालत ने आपराधिक प्रकरण की गंभीरता के लिहाज से इसे न्यायिक अवमानना माना है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार ने शुक्रवार को सांसद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए एसएसपी गोरखपुर को पत्र भेजा है कि वह सुनिश्चित करें कि अगली सुनवाई में आरोपित की उपस्थिति दर्ज हो।