ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी मनी गेम पर प्रतिबंध से जुड़ा बिल रास में भी पास

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नई दिल्ली। राज्यसभा ने शुक्रवार को बिना चर्चा के ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 को लोकसभा ने गुरुवार को ही पारित कर दिया था। विधेयक जहां एक ओर ई- स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स को बढ़ावा देता है वहीं सट्टेबाजी और जुए जैसे ‘मनी गेम’ को प्रतिबंधित करता है। राज्यसभा में विधेयक के बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि मनी गेम ड्रग्स की तरह एक गंभीर समस्या बन चुकी है और सरकार कानून के माध्यम से इसपर प्रतिबंध लगा रही है।

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विधेयक के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार ई- स्पोर्ट्स को वैध खेल की मान्यता दी गई है। युवा और खेल मंत्रालय इसके लिए दिशा-निर्देश तय करेगा। ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें सभी प्रकार के धन-आधारित खेल शामिल हैं। ऐसे खेलों का प्रचार और वित्तीय लेन-देन गतिविधियों को गैरकानूनी घोषित किया गया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग की पेशकश करने पर तीन साल तक की कैद और एक करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विज्ञापन करने वालों पर दो साल की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना निर्धारित है।

लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा के इस सत्र में 14 विधेयक प्रस्तुत किए गए और 12 विधेयक पारित हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के समापन पर सदन में हुए कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर पीएम मोदी भी मौजूद रहे। वहीं राज्यसभा में उपराष्ट्रपति एवं सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति ने इसकी घोषणा की।

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