सुप्रीम कोर्ट : सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए सही अर्थो में लागु करें कैशलेस योजना

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के लिए डेढ़ लाख रुपए देने का नियम बनाए सरकार नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को मंगलवार को निर्देश दिया कि वह सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस (नकदी रहित) उपचार योजना को सही अर्थो में लागू करे। इस योजना के तहत प्रत्येक दुर्घटना घायल प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज पाने का हकदार होगा । न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केंद्र को अगस्त 2025 के अंत तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश…

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