दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट की दोटूक, कहा- विरोध के नाम पर अनिश्चितकाल तक किसी जगह पर कब्जा नहीं कर सकते

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों और इसकी वजह से व्यापारियों को हो रहे आर्थिक नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार की आड़ में किसी सार्वजनिक स्थान पर अनिश्चितकाल तक कब्जा करके बैठना स्वीकार नहीं किया जा सकता। व्यापारियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने प्रदर्शन के लिए समयसीमा तय करने की जरूरत पर भी…

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