नई दिल्ली: हाल के छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि केवल आंदोलन होने के आधार पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने पुलिस द्वारा कथित अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर भी जोर दिया। छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई टिप्पणी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष विभिन्न राज्यों में छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं…
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