पुख्ता सबूत न होने पर एक आरोपित बरी प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मैनपुरी में नवम्बर 1981 में जातीय संघर्ष में 24 लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में जीवित बचे आरोपितों राम सेवक व कप्तान सिंह को सत्र न्यायालय से मिली सजा को सही करार दिया है। लेकिन उसे उम्रकैद में तब्दील कर दिया है। साथ ही आरोपित रामपाल सिंह की मौत की सजा सबूतों के अभाव के कारण रद्द करते हुए उसे बरी कर दिया है। मामले के कई आरोपितों की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो चुकी है…
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