भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 के बाद नियम लागू किया लखनऊ । प्रदेश में अव एक अक्टूबर 2023 के वाद जन्म लेने वाले सभी बच्चों की जन्मतिथि और जन्म स्थान निर्धारित करने के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र को ही मान्य दस्तावेज माना जाएगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के निर्देश पर सख्ती से लागू की गई है। राज्य के निदेशक एवं संयुक्त महारजिस्ट्रार (सीआरएस) के अनुसार प्रदेश में अब हर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यह पंजीकरण उसी स्थान पर होगा जहां जन्म या…
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