सुप्रीम कोर्ट : आरक्षण ट्रेन की तरह, जो अंदर हैं वे नहीं चाहते दूसरे आएं

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के निकाय चुनाव – ओबीसी आरक्षण का विरोध करने वाली याचिका की सुनवाई की नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में आरक्षण की तुलना ट्रेन से करते हुए कहा कि जो लोग डिव्वे में चढ़ जाते हैं ‘वे नहीं चाहते कि दूसरे अंदर आएं’। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओवीसी) आरक्षण का विरोध करने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता मंगेश शंकर सासाने की ओर…

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