राहुल गांधी की नागरिकता पर याचिका दायर करने वाले वकील को कोर्ट से सज़ा, 6 महीने की जेल

लखनऊ | कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाली याचिका दायर करने वाले एडवोकेट अशोक पांडे को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने याचिका को “औचित्यहीन, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास, और न्यायालय का समय बर्बाद करने वाला” करार दिया।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता ने बिना पर्याप्त आधार के गंभीर आरोप लगाए, जिससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई, बल्कि एक प्रमुख सार्वजनिक प्रतिनिधि की छवि पर भी प्रश्नचिन्ह खड़े हुए।

न्यायमूर्ति की बेंच ने कहा, “न्यायपालिका को ऐसे गैर-जिम्मेदाराना याचिकाओं से बचाना ज़रूरी है। अदालत का कीमती समय जनहित में काम आने के बजाय व्यर्थ की सुनवाई में गया।”

क्या थी याचिका?

एडवोकेट अशोक पांडे ने याचिका में दावा किया था कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता संदेह के घेरे में है, और इस पर पुनः जांच होनी चाहिए। हालांकि, पहले भी इस तरह की कई याचिकाएं विभिन्न मंचों पर खारिज हो चुकी हैं।

क्यों अहम है यह फैसला?

यह निर्णय ऐसे मामलों के लिए एक नज़ीर के तौर पर देखा जा रहा है, जहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता और समय का सम्मान अनावश्यक कानूनी कार्यवाहियों से संरक्षित करना आवश्यक होता है। कोर्ट का यह कदम फालतू याचिकाओं के खिलाफ एक सख्त संदेश भी माना जा रहा है।

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