एसआईआर पर चुनाव आयोग सख्त, दी चेतावनी : दो जगह से फार्म भरा तो होगी एक साल की सजा


लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जुर्माने का भी है प्रावधान

लखनऊ। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपना है। आयोग ने चेतावनी देते हुए कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में मतदाता दो स्थानों से गणना प्रपत्र न भरें। अगर उन्होंने ऐसा किया तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-31 के तहत उन्हें एक वर्ष की सजा दी जा सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है।

यूपी के मुख्य निर्वाचनअधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने बताया कि चुनाव आयोग – दो जगह से गणना प्रपत्र भरकर जमा करने वालों को आसानी से पकड़ लेगा। डिजिटल माध्यम से इसकी फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है। ऐसे में अगर आप अपने पुश्तैनी गांव में मतदाता बनकर वोट डालना चाहते हैं तो वहां से फॉर्म भरकर जमा करें या शहर में जहां रह रहे हैं वहां से फॉर्म भरें। 27 अक्टूबर को मतदाता सूची फ्रीज की गई है और वर्तमान में इस मतदाता सूची में जिसका जहां नाम है, वहीं से फॉर्म भरें।

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अगर यूपी का कोई व्यक्ति दूसरे राज्य या शहर का वोटर है तो वह यहां गणना प्रपत्र न भरे क्योंकि एसआईआर मतदाता सूची से मृत व्यक्तियों के नाम बाहर
करने व जिन मतदाताओं के दो-दो जगह नाम हैं उनके नाम एक जगह से हटाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह भ्रम न फैलाएं कि मतदाता सूची में नाम न होने पर नागरिकता खत्म होगी ।

गणना प्रपत्र के साथ नहीं देना है प्रमाण पत्र
आयोग ने कहा कि चार दिसंबर तक सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है। कोई भी कागजात नहीं देना है। नौ दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी । अगर उसमें आपका नाम नहीं है तो फिर दावा व आपत्ति की जाएगी। नोटिस भी आयोग देगा। नौ से 31 दिसंबर तक उसे प्रमाण के रूप में पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र सहित 13 प्रमाण पत्रों में से कोई एक प्रमाण पत्र देना होगा।

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