शेषावतार मंदिर के पास पुण्य आत्माओं का बनेगा स्मारक
अयोध्या । श्रीरामलला जल्द ही हीरे का आभूषण धारण करेंगे। मुंबई का हीरा कारोवारी श्रीराम मंदिर में विराजमान श्रीरामलला को हीरे का आभूषण भेंट करेगा, जिसकी अनुमानित कीमत करीव 70 करोड़ होगी। श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि हीरे के आभूषण बनाने में नाप-जोख के लिए कारीगरों को अनुमति दी गई है।
श्री मिश्र ने श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुंबई के एक हीरा कारोवारी ने 70 करोड़ का सोना दान किया था, जो श्रीराम मंदिर में लगाया गया है। बताया कि इन हीरा कारोवारी ने श्रीरामलला को पूरी तरह से हीरे का वना हुआ एक आभूषण भेंट करने की पेशकश की है. इसके लिए फोन किया था, जिस पर हीरे के आभूषण बनाने के लिए कारीगरों को नाप-जोख के लिए अनुमति दे दी गई है।
उन्होंने बताया कि श्रीरामलला सोने के आभूषण के अलावा हीरे का आभूषण भी धारण करेंगे एक सवाल पर कहा कि श्रीराम मंदिर निर्माण अपनी पूर्णता की ओर है, इसमें एक और नई कार्ययोजना शामिल की गई है, जिसमें शेषावतार मंदिर के पास पुण्य आत्माओं का एक स्मारक बनाया जाएगा, जो लगभग 11 मीटर ऊंचा होगा।
श्री मिश्र ने बताया कि श्रीराम मंदिर निर्माण के तहत ऑडिटोरियम और म्यूजियम का काम 2026 के मध्य तक पूरे होंगे। वाकी सभी काम इसी साल दिसंवर तक पूरे हो जाएंगे।
पूरे मंदिर को स्वर्ण मंडित करने का काम पूरा हो चुका है। श्रीराम मंदिर में लगने वाली फसाड लाइट का टेंडर हो चुका है, जो पांच करोड़ में लगाई जाएगी। पहले इसकी अनुमानित लागत 52 करोड़ रुपये थी। उन्होंने बताया कि प्रतिस्पर्धा के चलते इसका टेंडर अव पांच करोड में फाइनल हुआ है। कंपनियां 18 अगस्त को अपना फाइनल डेमो देंगी। 15 अगस्त के वाद श्रीराम मंदिर की आधुनिक तकनीक के जरिये वाउंड्रीवॉल का काम भी शुरू हो जाएगा।
अयोध्या में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध
अयोध्या । जिले में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गयी है। अव विना अनुमति कोई भी संस्था या व्यक्ति ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने इस बावत आदेश जारी कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट निखिल टीकाराम फुंडे ने धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूरे जनपद में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध पुलिस विभाग पर लागू नहीं होगा। श्रीराम मंदिर की सुरक्षा की दृष्टि से श्रीराम मंदिर में पहले से एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव है। आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
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