उमरा पर गए यात्रियों को हर हाल में 28 अप्रैल तक वापस आना होगा, नहीं तो 22 लाख का भरना पड़ेगा जुर्माना

लखनऊ। भारत से उमरा यात्रा पर गये और पूर्व में वीजा हासिल करके जाने वाले यात्रियों को हर हाल में 28 अप्रैल रात 12 वजे से पहले अपने देश वापस आना होगा। अन्यथा उमरा सेवा देने वाली कम्पनियों पर एक लाख रियाल (₹22 लाख) का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही नियम का उल्लंघन करने वाले यात्रियों को ब्लैकलिस्ट कर उनके सऊदी अरव जाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। बताते चलें कि इस समय सऊदी अरब में 1 लाख से अधिक लोग उमरा यात्रा पर गये हैं। इसमें सबसे अधिक 50 हजार यात्री उत्तर प्रदेश के हैं।

सऊदी हुकूमत के गृह मंत्रालय (मिनिस्ट्री आफ इंटीरियर) ने सभी उमरा कम्पनियों को पत्र भेजने के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर भी संदेश डाला है ।
मंत्रालय ने कहा है कि जो कंपनियां निर्धारित वीज़ा अवधि पूरी होने के वाद भी देश में रुके हुए किसी भी उमरा ज़ायरीन की जानकारी समय पर नहीं देंगी, उन पर 1
लाख सऊदी रियाल (₹22 लाख) का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार की ओर से एक्स पर यह आदेश अंग्रेज़ी जारी किया गया।

मंत्रालय ने साफ किया है कि उमरा सेवा प्रदाताओं की यह जिम्मेदारी है कि वे सभी यात्रियों की निगरानी रखें और तय समय के भीतर उनकी वापसी सुनिश्चित करें। गृह मंत्रालय स्पष्ट कर चुका है कि तय समय सीमा के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कंपनियों और ज़ायरीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने चेताया है कि उमरा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी।

यह भी पढ़ें:इस्राइली हवाई हमलों में 44 फिलिस्तीनियों की मौत

Related posts