नयी दिल्ली। ओटीटी और सोशल मीडिया मंचों पर अश्लील सामग्री के प्रसारण को सोमवार को एक बड़ी चिंता करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि इससे निपटने के लिए विधायिका या कार्यपालिका को उपाय करने हैं। न्यायपालिका पर हाल के हमले की ओर परोक्ष रूप से इशारा करते…
Read More