आंवला (बरेली) का मामला बना उदाहरण लखनऊ। चुनाव आयोग ने आंवला (बरेली) की मधु (परिवर्तित नाम) को नोटिस जारी किया है। कारण यह है कि उनकी मैपिंग वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो पाई। नोटिस की सुनवाई के दौरान बुधवार को मधु की ओर से सामान्य निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया, लेकिन सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एईआरओ ने विनम्रतापूर्वक बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार सामान्य निवास प्रमाणपत्र मान्य दस्तावेजों में शामिल नहीं है। इसके साथ ही…
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