बिल पर राष्ट्रपति-राज्यपाल की मंजूरी के लिए समय सीमा तय नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

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कहा, अनिश्चित काल तक विधेयक को नहीं रोक सकते राज्यपाल, हस्तक्षेप कर सकती है अदालत नई दिल्ली। विधानसभा से पारित विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करने पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए बिल पर निर्णय के लिए समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती। संविधान पीठ ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत मिली शक्ति…

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