एसआईआर पर चुनाव आयोग सख्त, दी चेतावनी : दो जगह से फार्म भरा तो होगी एक साल की सजा

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जुर्माने का भी है प्रावधान लखनऊ। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपना है। आयोग ने चेतावनी देते हुए कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में मतदाता दो स्थानों से गणना प्रपत्र न भरें। अगर उन्होंने ऐसा किया तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-31 के तहत उन्हें एक वर्ष की सजा दी जा सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है। यूपी के मुख्य निर्वाचनअधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने बताया कि चुनाव आयोग – दो जगह से गणना प्रपत्र भरकर जमा करने वालों…

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