नई दिल्ली: दवाओं की सुरक्षा और उनके दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब कफ सिरप समेत सभी प्रकार की औषधीय सिरप आधारित दवाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जा सकेंगी। इस फैसले के बाद मेडिकल स्टोर से सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची दिखाना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि यह निर्णय दवाओं के गलत इस्तेमाल, ओवरडोज और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को देखते…
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