नई दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को बड़ी कानूनी राहत दी है। पत्नी के उत्पीड़न के आरोप में उनके खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर अदालत ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बहुत पुरानी और कथित घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने से शिकायतकर्ता को कोई कानूनी लाभ नहीं मिल सकता और आपराधिक कानून का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जा सकता। समयसीमा के कारण आरोपों पर उठे सवाल मामले की…
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