उच्चतम न्यायालय: प. बंगाल में 25,753 कर्मियों की नियुक्ति रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारेविचार में यह ऐसा मामला हैजिसमें पूरी चयन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है नई दिल्ली। पश्चिम वंगाल सरकार को वड़ा झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने राज्य में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को वृहस्पतिवार को अवैध करार दिया और चयन प्रक्रिया को “त्रुटिपूर्ण” वताया । कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में 127 याचिकाओं पर निर्णय सुनाते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “हमारे विचार में यह ऐसा मामला है जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है। बड़े पैमाने…

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