पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 की मंजूरी, एक करोड़ बकाया कर पर ब्याज व जुर्माना होगा माफ

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मूल राशि का भी देना होगा पचास प्रतिशत, उद्योगपतियों-व्यापारियों के लिए ओटीएस योजना चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने पुराने केसों का बोझ कम करने और उद्योगों तथा व्यापार के लिए नियमों के पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 (ओटीएस) लाने की भी मंजूरी दे दी। यह स्कीम 1 अक्टूबर से लागू होगी और 12 दिसंबर तक रहेगी। इस स्कीम के अंतर्गत जिन मामलों में टैक्स राशि 1 करोड़ रुपये तक है, उन मामलों में ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट, जुर्माने पर 100 प्रतिशत माफी…

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