नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि हैदरावाद विश्वविद्यालय के बगल वाले भूखंड पर तेलंगाना सरकार को पेड़ों के संरक्षण के अलावा किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करनी चाहिए। राज्य में पेड़ों की कटाई को “वहुत गंभीर मामला ” वताते हुए न्यायमूर्ति वी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा उसके समक्ष पेश की गई अंतरिम रिपोर्ट ‘“चिताजनक तस्वीर” पेश करती है। रिपोर्ट में अदालत को बताया गया कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे…
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