पाकिस्तानी कहना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अपराध नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा के दुर्भावना से कहे जाने के वावजूद किसी के ये ‘मियां-तियां’ और ‘पाकिस्तानी’ जैसे शब्दों इस्तेमाल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने अपराध नहीं है। न्यायमूर्ति वी. वी. नागरत्ना, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने झारखंड चास स्थित अनुमंडल कार्यालय में आरटीआई तह एक उर्दू अनुवादक एवं कार्यवाहक पिक द्वारा दायर आपराधिक मामले में एक क्ति को आरोपमुक्त कर दिया। न्यायालय के 11 फरवरी के आदेश में कहा कि अपीलकर्ता पर सूचनादाता को ‘मियां-तियां’ , ‘पाकिस्तानी’ कहकर उसकी धार्मिक बनाओं को ठेस पहुंचाने का…

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