मुख़्तार अंसारी के बेटे : अब्बास अंसारी को दो साल की कैद, विधायकी खतरे में

मऊ । मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक और पूर्व वाहुवली राजनेता मुख्तार अंसारी के वेटे अव्वास अंसारी को विशेष एमपी एमएलए अदालत ने नफरत भरे भाषण के मामले में दोषी करार देते हुए शनिवार को दो साल की सजा सुनायी । इसके साथ ही अंसारी की विधानसभा सदस्यता भी खतरे में आ गई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ सदर सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अव्वास अंसारी ने तीन मार्च 2022 को पहाड़पुर मैदान में एक जनसभा के दौरान मऊ प्रशासन को चुनाव के वाद “हिसाव- किताव करने और सवक सिखाने” की धमकी दी थी।

बचाव पक्ष के वकील दारोगा सिह ने वताया कि इस मामले में अंसारी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 189 (लोक सेवक को क्षति पहुंचाने की धमकी), 153 – ए (धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास और भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के वीच दुश्मनी को वढावा देना और सद्भाव को विगाड़ना), 171- एफ (चुनाव में अनुचित प्रभाव डालना) और 506 (आपराधिक धमकी देना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

सिंह ने बताया कि विशेष एमपी / एमएलए अदालत के न्यायाधीश के.पी. सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के वाद शनिवार को अव्वास अंसारी को दोषी ठहराया और धारा 189 तथा 153-ए के तहत दो-दो साल, धारा 506 के तहत एक साल और धारा 171- एफ के तहत छह महीने की सजा सुनायी ।

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