नई दिल्ली । दिल्ली एवं एनसीआर में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अधिकारियों को आदेश दिया कि वे उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें। शीर्ष अदालत एनजीटी के निर्देश को बरकरार रखने वाले 29 अक्टूबर 2018 के अपने फैसले को वापस लेने की मांग वाली याचिका पर विचार कर रही थी। उच्चतम न्यायालय ने एनजीटी के आदेश के अनुसार एनसीआर में राज्यों के परिवहन विभागों को 10 वर्ष…
Read More