नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले अनुदेशक शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि कक्षा छह से आठ तक पढ़ाने वाले सभी कांट्रेक्ट अनुदेशक शिक्षकों को 17,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। कोर्ट ने साफ किया है कि यह मानदेय 2017-18 से लागू माना जाएगा और बकाया राशि का भुगतान छह महीने के भीतर करना होगा। 2017-18 से मिलेगा पूरा बकायासुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अनुदेशक शिक्षक 2017-18 से ही 17,000 रुपये…
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