सुप्रीम कोर्ट : वक्फ में नई नियुक्तियों पर रोक,जवाब के लिए केंद्र को एक हफ्ते का समय

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम की वैधता पर उठाए सवाल नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वृहस्पतिवार को केंद्र सरकार के इस आश्वासन को दर्ज कर लिया कि पांच मई तक “वक्फ वाय यूजर” समेत वक्फ संपत्तियों को गैर- अधिसूचित नहीं किया जाएगा और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद तथा वक्फ वोर्डो में नियुक्तियां की जाएंगी। केंद्र ने “वक्फ वाय यूजर” समेत वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने और केंद्रीय वक्फ परिषदों व वोर्डों में गैर – मुस्लिमों को नियुक्त करने की अनुमति देने वाले प्रावधान…

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