अगली सुनवाई आठ को, दो हजार करोड़ के धनशोधन का है मामला
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के समय सोनिया और राहुल को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। किसी भी स्तर पर पक्ष रखने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई की जान है। मामले की अगली सुनवाई आठ मई को होगी ।
न्यायाधीश ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे तथा यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किया। आरोपपत्र धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दायर किया गया था। आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन एजेंसी ईडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आरोपियों को आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के समय अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जाती है।
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू कहा कि जांच एजेंसी इस तरह के नोटिस का विरोध नहीं कर रही है क्योंकि वह निष्पक्ष सुनवाई की पक्षधर है। हाल में आरोपपत्र दाखिल करने वाले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2021 में अपनी जांच शुरू की थी, जब एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जून 2014 को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर संज्ञान लिया था । इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से संबंधित 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों का गलत तरह से अधिग्रहण कर धन शोधन में शामिल होने का आरोप है।