पैटरनिटी लीव पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, केंद्र से कानून बनाने पर विचार करने को कहा

नई दिल्ली से एक अहम खबर सामने आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पितृत्व अवकाश यानी पैटरनिटी लीव को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह पैटरनिटी लीव को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने के लिए कानून बनाने पर गंभीरता से विचार करे। अदालत ने साफ कहा कि बच्चे की परवरिश केवल मां की जिम्मेदारी नहीं है और पिता की भूमिका को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। गोद लेने के मामले में दिया बड़ा फैसला दरअसल, सुप्रीम कोर्ट यह…

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