1 मार्च 2026 से इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप्स को लेकर बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि ‘SIM-Binding’ नियमों में किसी तरह की कोई ढील या एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। दूरसंचार विभाग ने नवंबर के आखिर में WhatsApp, Telegram, Signal और Snapchat जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को यह नियम लागू करने का निर्देश दिया था। कंपनियों को 90 दिनों का समय दिया गया था, जिसकी डेडलाइन 28 फरवरी को खत्म हो रही है। अब 1 मार्च से यह नियम अनिवार्य रूप से लागू होगा।…
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