नई दिल्ली। बैंक और वित्तीय संस्थानों की ओर से ग्राहकों को लोन के साथ जबरन बीमा या म्यूचुअल फंड बेचने की शिकायतों पर अब लगाम लगेगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मिस-सेलिंग यानी गलत तरीके से वित्तीय प्रोडक्ट बेचने पर रोक लगाने के लिए नए नियमों का मसौदा जारी किया है। इन प्रस्तावित नियमों में जबरन बंडलिंग, डार्क पैटर्न और ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना बिक्री पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। किन संस्थाओं पर लागू होंगे नए नियमRBI के ये नियम सभी रेगुलेटेड संस्थाओं पर लागू होंगे। इसमें…
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