नई दिल्ली। नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब टोल भुगतान में लापरवाही भारी पड़ सकती है। सरकार ने टोल वसूली को सख्त और पारदर्शी बनाने के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत टोल नहीं देने पर दोगुना भुगतान करना होगा। यह नियम 17 मार्च 2026 से लागू हो चुका है। क्या है नया नियम?सरकार ने नेशनल हाईवे फीस (डिटरमिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन) सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स, 2026 लागू किया है। इसके तहत ‘अनपेड यूजर फी’ यानी बिना चुकाया गया…
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