नई दिल्ली: साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी नसीहत दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन लोगों ने साइबर धोखाधड़ी में अपनी मेहनत की कमाई गंवा दी है, उनकी सुरक्षा, जागरूकता और मुआवजे के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। यह टिप्पणी जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने उस दौरान की, जब म्यूल बैंक खातों के जरिए साइबर अपराधियों की मदद करने के आरोपित परमजीत खरब को जमानत दी गई। बुजुर्गों की सुरक्षा पर विशेष जोर सुनवाई…
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