सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट को दिया नियुक्त करने का निर्देश नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह सामान्य श्रेणी में आंखों की कम रोशनी वाली एक महिला को राज्य में दीवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ संभाग)) के पद पर नियुक्त करे । न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीशचंद्र शर्मा की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हाईकोर्ट से कहा कि वह सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखने वाली रेखा…
Read More