कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद व AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने दी चुनौती
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 की वैधता को चुनौती दी और कहा कि यह संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। जावेद की याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधेयक में वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर मनमाने प्रतिबंध’ लगाने के प्रावधान किये गये हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कमजोर होगी।
अधिवक्ता अनस तनवीर के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि विधेयक में मुस्लिम समुदाय से भेदभाव किया गया है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रतिबंध लगाए गए है, जो अन्य धार्मिक वंदोवस्तों में मौजूद नहीं है। ओवैसी की याचिका वकील लजफीर अहमद ने दायर की। राज्यसभा में 128 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में जवकि 95 ने विरोध में मतदान किया, जिसके वाद इसे पारित कर दिया गया । लोकसभा ने तीन अप्रैल को विधेयक को मंजूरी दे दी थी ।
लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन, जवकि 232 ने विरोध किया । विहार के किशनगंज से लोकसभा सांसद जावेद इस विधेयक दशकों से वक्फ प्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी का पर्याय बन गई है, जिससे विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों और पसमांदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंच रहा है। ‘को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य रहे। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि विधेयक में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने के आधार पर ही वक्फ कर सकेगा। याचिका में कहा गया है, “इस तरह की सीमाएं इस्लामी कानून, परंपरा के अनुसार निराधार है और अनुच्छेद 25 के तहत धर्म को मानने और उसका पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।
जावेद की याचिका में दावा किया गया कि इन प्रतिबंधों से उन लोगों के खिलाफ भेदभाव होगा, जिन्होंने कुछ समय पहले इस्लाम धर्म अपनाया हो और अपनी संपत्ति धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित करना चाहते हों। लिहाजा इससे संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है। याचिका में कहा गया है वक्फ वोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना में संशोधन करके वक्फ प्रशासनिक निकायों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है।
यह भी पढ़ें:पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन बॉन्ड से जुटाएगा 6000 करोड़ रुपये